पेपर लीक कांड: 100 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई टली, 29 अप्रैल को अगली तारीख
झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में गिरफ्तार करीब 100 आरोपियों की जमानत याचिका पर शनिवार को अदालत में आंशिक सुनवाई हुई. यह सुनवाई एजेसी योगेश कुमार की अदालत में हुई

Ranchi: झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में गिरफ्तार करीब 100 आरोपियों की जमानत याचिका पर शनिवार को अदालत में आंशिक सुनवाई हुई. यह सुनवाई एजेसी योगेश कुमार की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए एक बार फिर समय मांगा.
केस डायरी नहीं होने से टली सुनवाई
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. हालांकि अब तक केस डायरी दाखिल नहीं की जा सकी है. ऐसे में कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है.
इन आरोपियों ने दाखिल की जमानत याचिका
जमानत याचिका दायर करने वालों में अनिल कुमार यादव, विवेक कुमार सिंह, आकाश कुमार, शिवम सिंह, ममता कुमारी, मणिशंकर भगत, संजीत कुमार, संदीप कुमार, श्रीमती कुमारी और मोहम्मद मुख्तार अंसारी समेत अन्य शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है और यदि उन पर मुकदमा चलता है तो उनका शैक्षणिक करियर प्रभावित होगा.
तमाड़ से 166 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी
मामले की जड़ 11 अप्रैल की रात की छापेमारी से जुड़ी है. पुलिस को सूचना मिली थी कि तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव में एक अर्धनिर्मित भवन में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं. सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने छापा मारा, जहां से कुल 166 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों में अंतरराज्यीय पेपर लीक गिरोह के पांच सरगना—अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद—भी शामिल हैं. इसके अलावा सात महिला आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया था.
10 लाख में तय होता था सौदा
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह के एजेंट अभ्यर्थियों को रड़गांव में ठहराकर प्रश्नों के उत्तर रटवा रहे थे. इस दौरान अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन और एडमिट कार्ड भी अपने कब्जे में रखे गए थे. बताया जा रहा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी से 10-10 लाख रुपये में सौदा तय किया गया था. कुछ अभ्यर्थियों ने आरोपियों के नाम पर बैंक चेक भी दिए थे.
166 लोगों पर दर्ज हुआ मामला
इस पूरे मामले में तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2026 के तहत 166 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. इनमें 152 पुरुष अभ्यर्थी, 7 महिला अभ्यर्थी, 5 गिरोह सरगना और अन्य शामिल हैं. सभी गिरफ्तार आरोपियों को 13 अप्रैल को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.

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