PESA नियमावली मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े एक अहम मामले में Jharkhand High Court ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मामला PESA (Panchayat Extension to Scheduled Areas) नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है. यह याचिका रायमूल बांद्रा सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसएम सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार से कई महत्वपूर्ण सवालों पर स्पष्ट जवाब मांगा है. अदालत ने यह भी पूछा कि क्या नियमावली में संविधान के अनुरूप आवश्यक संशोधन किए गए हैं या नहीं. इस मामले की अगली सुनवाई से पहले सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा विस्तृत जवाब
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बिंदुवार जवाब प्रस्तुत करने को कहा. अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सरकार को यह भी बताना होगा कि PESA नियमावली के तहत किए गए प्रावधान कितने प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे हैं. कोर्ट ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले दाखिल करने का आदेश दिया.
PESA नियमावली के क्रियान्वयन पर सवाल
मामले में मुख्य मुद्दा PESA नियमावली के सही क्रियान्वयन का है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाई गई है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा है, जिससे स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है. अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या नियमावली में आवश्यक संवैधानिक बदलाव किए गए हैं या नहीं.
अगली सुनवाई तक सरकार को देना होगा जवाब
अदालत ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले सभी सवालों का स्पष्ट और विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है.

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