
चाइल्ड पोर्न देखना और डाउनलोड करना अपराध, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पढ़िये...
शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाऊनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है. अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री को मिटाता नहीं है या पुलिस को इसके बारे में सूचना नहीं देता, तो पॉक्सो एक्ट की धारा 15 इसे अपराध करार देती है.













