JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के X हैंडल पर पुलिस की नजर, अकाउंट बनाने वाले की तलाश में X कॉरपोरेशन को नोटिस
JPSC-JSSC आंदोलन से जुड़े @JPSCReformmanch X अकाउंट की रांची साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. अकाउंट संचालक की पहचान के लिए पुलिस ने X कॉरपोरेशन को BNSS की धारा 94 के तहत कानूनी नोटिस भेजा है.

Ranchi News: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और सुधार की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की जांच अब सोशल मीडिया गतिविधियों तक पहुंच गई है. रांची साइबर क्राइम पुलिस ने आंदोलन से जुड़े @JPSCReformmanch नामक X अकाउंट की जांच शुरू की है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अकाउंट को किस व्यक्ति ने बनाया और कौन इसे संचालित कर रहा है. इसी सिलसिले में पुलिस ने X कॉरपोरेशन को कानूनी नोटिस भेजकर अकाउंट से संबंधित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. नोटिस में 10 अगस्त 2026 और उससे पहले की अवधि से जुड़ी गतिविधियों का रिकॉर्ड मांगा गया है. पुलिस ने यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 94 के तहत की है. फिलहाल जांच का मुख्य उद्देश्य अकाउंट संचालक की पहचान और उससे जुड़ी डिजिटल गतिविधियों की जानकारी जुटाना है.
आंदोलन से जुड़े X अकाउंट की जांच शुरू
JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर भी कई गतिविधियां सामने आई हैं. इसी क्रम में @JPSCReformmanch नामक X अकाउंट पुलिस की जांच के दायरे में आया है. साइबर क्राइम पुलिस अब इस अकाउंट से जुड़ी डिजिटल जानकारी जुटाने में लगी है.
अकाउंट संचालक की पहचान का प्रयास
पुलिस की जांच का प्रमुख बिंदु यह है कि X पर इस अकाउंट को बनाने और संचालित करने वाला व्यक्ति कौन है. अकाउंट की सार्वजनिक गतिविधियों के अलावा पुलिस तकनीकी माध्यमों से संचालक की पहचान से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहती है. इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आवश्यक रिकॉर्ड मांगा गया है.
X कॉरपोरेशन को भेजा गया कानूनी नोटिस
अकाउंट की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए रांची साइबर क्राइम पुलिस ने X कॉरपोरेशन को कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस के माध्यम से पुलिस ने जांच में उपयोगी डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है. इसमें अकाउंट से संबंधित तकनीकी जानकारियां और गतिविधियों का रिकॉर्ड शामिल है.
10 अगस्त 2026 तक का रिकॉर्ड मांगा
पुलिस ने X से 10 अगस्त 2026 और उससे पहले की अवधि से संबंधित गतिविधियों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है. जांच एजेंसी इन डिजिटल जानकारियों के आधार पर अकाउंट की गतिविधियों और उसके संचालन से जुड़े संभावित कनेक्शन को समझने की कोशिश करेगी. रिकॉर्ड मिलने के बाद जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
BNSS की धारा 94 के तहत कार्रवाई
पुलिस ने X कॉरपोरेशन को यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 94 के तहत जारी किया है. फिलहाल जांच का केंद्र अकाउंट संचालक की पहचान और उससे जुड़ी डिजिटल गतिविधियों की जानकारी जुटाना है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलने वाले जवाब के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई तय कर सकती है.

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