अब निजी हाथों में झारखंड का खुदरा शराब व्यवसाय, कैबिनेट ने दी मंजूरी
- Posted on May 15, 2025
- झारखंड
- By Bawal News
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Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य में शराब का खुदरा कारोबार अब निजी हाथों मे दे दिया है, जबकि थोक कारोबार जेएसबीसीएल करता रहेगा. इसके लिए सरकार ने नई उत्पाद नियमावली का गठन किया है. कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकार के पास अब जेएसबीसीएल के पास शराब के होलसेल व्यापार का अधिकार रहेगा, जबकि खुदरा व्यापार निजी हाथों में होगा. एक व्यक्ति को सभी जिलों में अधिकतम 36 दुकानें मिल सकती है. नई उत्पाद को लागू करने मे कम से कम एक महीने का समय लगेगा. वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद उम्मीद जताई की नई नियमावली से राजस्व में बढ़ोतरी होगा. उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 3000 करोड रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है. नई उत्पाद नीति के तहत अब प्लेसमेंट एजेंसियों पर नकेल कसी जाएगी. साथ ही शराब बिक्री में पारदर्शिता लाई जाएगी.
बता दें कि 2022 से झारखंड में शराब के खुदरा दुकानों के संचालन के लिए जेएसबीसीएल को लाइसेंस दिया गया था. उसके बाद से जेएसबीसीएल झारखंड को 10 जोन में बांटकर शराब के खुदरा दुकानों का संचालन कर रहा है. 1 मई 2022 से जेएसबीसीएल खुदरा दुकानों का संचालन प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिये कर रहा है. इनमें से कई एजेंसियों ने शराब बिक्री में गड़बड़ी भी की, जिससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ साथ ही इस सिस्टम से लक्ष्य के मुताबिक राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई, इसके कारण सरकार ने 2022 की उत्पाद नियमावली में संशोधन किया है.
इन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर
★ झारखण्ड सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई.
★ कानु राम नाग, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच) के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-27614(HRMS), दिनांक 04.10.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड "सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी," को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई.
★ मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल रू० 76,63,95,178/- (छिहत्तर करोड़ तिरसठ लाख पन्चानवे हजार एक सौ अठहत्तर रूपये) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) अंतर्गत Selection of Consultant for Revenue Augmentation Across Various ULB's in Jharkhand योजना की लागत राशि 10,70,70,160/-(दस करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार एक सौ साठ) (GST सहित) रूपये मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद यथा 1. WPS No. 3836/2022, नागेश्वर प्रसाद सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, 2. WPS No. 3710/2022, राज कुमार दास एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा 3. WPS No. 3839/2022, जय प्रकाश सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में संयुक्त रुप से पारित न्यायादेश दिनांक-28.11.2023 के अनुपालन हेतु संबंधित छह (06) वादीगणों (सेवानिवृत लिपिको) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
★ माननीय झारखंड उच्च न्यायालय मे दायर वाद WP (s) No 3511/2021 (सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) संग WP (s) No 2825/2021 (सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) मे दिनांक-04.04.2024 को पारित आदेश तथा उक्त से उद्भूत अवमानना वाद संख्या-530/2024 (सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) संग अवमानना वाद संख्या-559/2024 (सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) मे दिनांक-07.03.2025 को पारित आदेश के क्रम मे सुनील कुमार, पिता शिव शंकर प्रसाद एवं सुनील कुमार, पिता हनुमान सिंह की सेवा नियमित किए जाने की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के निमय-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई.
★ Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 की स्वीकृति दी गई.
★ गिरिडीह जिलान्तर्गत "बड़कीटांड-तीनपलली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पथ (कुल लंबाई-11.065 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं Plantation सहित)" हेतु रू० 55,20,63,400/-(पचपन करोड़ बीस लाख तिरसठ हजार चार सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
★ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखण्ड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने हेतु स्वीकृति दी गई.
★ -शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग, फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय, दुमका तथा मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय, पलामू में पूर्व से अधिष्ठापित लिफ्टों के वार्षिक रख-रखाव एवं संचालन (AMC) हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रवधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के अंतर्गत Schindler India Pvt. Ltd. के मनोनयन की स्वीकृति दी गई.
★ झारखण्ड राज्य में व्यापार की सुगमता के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये " Labour Reforms" के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखण्ड) संशोधन विधेयक, 2025 की स्वीकृति दी गई.
★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थियों को Take Home Ration (THR) स्वरूप Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) के निर्बाध वितरण सुनश्चित करने निमित्त एतद् सामग्रियों की आपूर्ति इसके वर्तमान निर्माणकर्त्ता-सह-आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त करने की अवधि दिनांक-31.05.2025 तक विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.
★ पथ प्रमंडल, धनबाद अंतर्गत Widening and Existing RUB (Rail Under Bridge) Bridge No.-1, Gaya Bridge of Railway at Km 12.00 of NH-32 in Dhanbad Under DMFT Fund For The Year of 2023-24 कार्य की निविदा में निविदाकार द्वारा निगोशिएटेड राशि, जो परिमाण विपत्र की राशि से 17.895 प्रतिशत अधिक है, के निस्तार हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गो० को०) के संकल्प सं0-948 अनु०, दिनांक- 16.07.198 द्वारा एक वर्ष से अधिक कार्यावधि के लिए निविदा निस्तार हेतु दस प्रतिशत की निर्धारित (अधिसीमा) को शिथिल करते हुए उपर्युक्त निविदा के निष्पादन हेतु विभागीय निविदा समिति को परिमाण विपत्र की राशि से 17.895 प्रतिशत अधिक राशि तक निविदा निस्तार की शक्ति विस्तार का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.
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