मेरठ ब्लू ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड, सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला
मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. सौरभ राजपूत की हत्या 4 मार्च 2025 को हुई थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने कम सजा देने की अपील की. फैसले के दौरान सौरभ का परिवार अदालत में मौजूद रहा

Meerut:उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में बुधवार को सजा पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया. दोनों दोषी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए. फैसला सुनाए जाने के दौरान मृतक सौरभ राजपूत की मां रेनू राजपूत और उनके भाई राहुल भी अदालत में मौजूद रहे. इस मामले ने मार्च 2025 में पूरे देश का ध्यान खींचा था. अब अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार की न्याय की मांग से जुड़ा यह मामला एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है.
सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोनों को मृत्युदंड
मेरठ की अदालत ने सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई. इससे पहले अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी विरलतम श्रेणी का मामला बताया और मृत्युदंड की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष ने दोनों दोषियों के लिए कम से कम सजा देने की अपील की थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले में पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद सजा का ऐलान किया.
क्या है मेरठ का चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड?
सौरभ राजपूत की हत्या 4 मार्च 2025 को मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई थी. अभियोजन पक्ष के मामले के मुताबिक, हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े किए गए और अवशेषों को सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया था. मामले की जांच के दौरान मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया गया. घटना की भयावहता और शव को छिपाने के तरीके के कारण यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था.
अभियोजन ने फांसी की मांग की, बचाव पक्ष ने मांगी कम सजा
सजा पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई और अपराध के बाद भी आरोपियों का व्यवहार गंभीर सवाल खड़े करता है. अभियोजन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए मृत्युदंड देने की मांग की. दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने अदालत से दोषियों को न्यूनतम सजा देने की अपील की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया.
फैसले से पहले सौरभ का परिवार पहुंचा अदालत
फैसले से पहले सौरभ राजपूत की मां रेनू राजपूत, उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्य अदालत पहुंचे थे. परिवार ने दोनों दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी. सुनवाई से पहले सौरभ की मां ने न्याय मिलने की उम्मीद जताते हुए मामले में सहयोग करने वाले लोगों और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया. फैसले के बाद परिवार के लिए यह कार्यवाही लंबे समय से चल रही न्याय की लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव बनी.
मुस्कान के माता-पिता ने भी अदालत में दिया लिखित बयान
सजा सुनाए जाने से पहले मुस्कान के माता-पिता ने अदालत में लिखित बयान दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि यदि उनकी बेटी को फांसी की सजा भी दी जाती है, तो उन्हें इस पर आपत्ति नहीं होगी. उन्होंने सौरभ राजपूत को अच्छा लड़का भी बताया. मामले में अदालत के फैसले के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी.




