रांची बरियातु आर्मी लैंड स्कैम में अफसर अली को SC से बेल
रांची के चर्चित बरियातु सेना लैंड स्कैम मामले में आरोपी मो. अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे

Ranchi: रांची के चर्चित बरियातु सेना लैंड स्कैम मामले में आरोपी मो. अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में भी उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. इससे पूर्व झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत ने अफसर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जहां से उन्हें राहत मिल गई.
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो-दो होल्डिंग लेने का आरोप
दरअसल, जमीन घोटाले के इस मामले में रांची के बरियातु थाना में 4 जून 2022 को कांड संख्या 141/2022 दर्ज किया गया था. यह मामला जमीन की खरीद-बिक्री के लिए फर्जी आधार कार्ड, बिजली बिल और पोजीशनल लेटर का इस्तेमाल कर एक ही जमीन पर दो-दो होल्डिंग लेने से जुड़ा है. यह प्राथमिकी रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रदीप बागची ने फर्जी आधार कार्ड, बिजली बिल और कब्जा दिखाकर एक ही जमीन पर दो अलग-अलग होल्डिंग हासिल कर ली थी.
सेना की कब्जे वाली जमीन की हुई फर्जी बिक्री
मामले के अनुसार, सेना के कब्जे वाली करीब 4.55 एकड़ जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची बना था. आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस जमीन को जगत बंधु टी स्टेट कंपनी के दिलीप घोष को करीब 7 करोड़ रुपये में बेच दिया. जांच में यह भी सामने आया कि इस फर्जीवाड़े में दस्तावेज तैयार करने और जमीन की खरीद-बिक्री कराने में कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत भी थी. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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