हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला: हाईकोर्ट का दखल, 4 अभ्यर्थियों के लिए सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.


Ranchi: झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने अहम हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में इन अभ्यर्थियों के लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, ताकि अंतिम फैसले तक उनके अधिकार प्रभावित न हों. यह मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जिनकी उम्मीदवारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने रद्द कर दी थी. कोर्ट के इस आदेश से संबंधित उम्मीदवारों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है.
एक साथ डिग्री लेने पर विवाद, कोर्ट ने दी राहत
दरअसल, JSSC ने इन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्होंने स्नातकोत्तर (PG) और बी.एड. की डिग्री एक ही शैक्षणिक सत्र में प्राप्त की है, जो नियमों के अनुरूप नहीं है. आयोग के इसी तर्क के आधार पर उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था.
इस फैसले को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया. उनकी ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित डिग्रियां वैध हैं और केवल तकनीकी आधार पर उम्मीदवारों को बाहर करना उचित नहीं है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया.
अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक संबंधित चार अभ्यर्थियों के लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं. इस आदेश से यह सुनिश्चित होगा कि यदि बाद में फैसला उनके पक्ष में आता है, तो उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में नुकसान न उठाना पड़े.

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