RINPAS निदेशक नियुक्ति पर बाबूलाल मरांडी का सवाल, NMC मानकों के अनुरूप विज्ञापन की मांग
RINPAS निदेशक नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने नियुक्ति विज्ञापन और नियमावली में NMC मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नया विज्ञापन जारी करने की मांग की है.


Ranchi: RINPAS के निदेशक पद पर नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापन और नियुक्ति नियमावली पर सवाल उठाए हैं. मरांडी ने 26 अगस्त 2026 को जारी विज्ञापन में निदेशक पद की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं होने को गंभीर त्रुटि बताया है. उन्होंने दावा किया कि RINPAS जैसे संस्थान में निदेशक की नियुक्ति के लिए National Medical Commission (NMC) के निर्धारित मानकों का पालन जरूरी है. मरांडी के मुताबिक, NMC के नियमों में ऐसे पदों के लिए मेडिकल फैकल्टी की पात्रता का प्रावधान है, जबकि झारखंड सरकार की 14 अक्टूबर 2024 की नियमावली में नॉन-मेडिकल फैकल्टी को भी पात्रता के दायरे में रखा गया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से मौजूदा विज्ञापन निरस्त कर NMC के मानकों के अनुरूप नया विज्ञापन जारी करने की मांग की है.
2024 की नियमावली पर उठाए सवाल
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने 14 अक्टूबर 2024 को RINPAS निदेशक पद की नियुक्ति के लिए अलग नियमावली अधिसूचित की थी. इसमें नॉन-मेडिकल फैकल्टी को भी निदेशक पद के लिए शामिल किया गया है. मरांडी ने इसे NMC के निर्धारित नियमों के विपरीत बताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस नियमावली को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि चिकित्सा संस्थान के प्रमुख पद पर अनुभवी और वरिष्ठ चिकित्सक की नियुक्ति होनी चाहिए. पत्र में मरांडी ने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रावधानों के जरिए किसी पसंदीदा नॉन-मेडिकल अधिकारी की नियुक्ति का रास्ता बनाया जा सकता है.
NMC मानकों के अनुसार नई प्रक्रिया की मांग
मरांडी ने मुख्यमंत्री से 26 अगस्त को प्रकाशित निदेशक पद का विज्ञापन तत्काल निरस्त करने की मांग की है. उनका कहना है कि विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि किसी भी नियुक्ति में यह महत्वपूर्ण पात्रता शर्त होती है. उन्होंने मांग की है कि NMC द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप दोबारा विज्ञापन जारी किया जाए और निदेशक पद पर योग्य, सक्षम तथा प्रशासनिक दक्षता वाले चिकित्सा संवर्ग के अधिकारी का चयन हो. पत्र के साथ मरांडी ने प्रकाशित विज्ञापन, NMC का संबंधित गजट और स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचित नियमावली की प्रतियां भी संलग्न की हैं.

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