झारखंड CGL पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नियुक्तियां रद्द करने का आदेश खारिज, CID जांच जारी, जानिए कोर्ट ने क्या कहा
झारखंड CGL परीक्षा और नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार के रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर दिया है. इससे हजारों सफल अभ्यर्थियों और पहले से नियुक्त उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है. हालांकि, कथित परीक्षा धांधली की CID जांच जारी रहेगी.


