रांची :
झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रूख के बाद हेमंत सरकार ने 4 महीने में नगर निकाय चुनाव कराने की बात कही है. गुरुवार को स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो VS झारखंड सरकार मामले में जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मुख्य सचिव अलका तिवारी उपस्थित थीं. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और प्रार्थी की ओर से विनोद सिंह ने अपने-अपने पक्ष रखे. सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से फिर कहा गया कि ट्रिपल टेस्ट करवा कर चुनाव कराएंगे. इसपर असहमति जताते हुए कोर्ट ने सरकार को तुरंत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि कई स्थानों पर पिछले पांच वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है. यह बहुत गंभीर विषय है.
सरकार ने चार महीने में चुनाव कराने की कही बात
हाईकोर्ट के कड़े रूख को देखते हुए राज्य सरकार ने चार माह में चुनाव कराने की बात कही. इसके बाद कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट के इस आदेश पर मुख्य सचिव और सरकार ने सहमति जताई. सरकार द्वारा न्यायालय को बताया गया कि चुनाव आयोग द्वारा 5 जनवरी से पुनः प्रकाशित नया वोटर लिस्ट अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे चुनाव कराने में दिक्कत आ सकती है. इसपर न्यायालय ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते का समय दिया है और अगले हफ्ते फिर से सुनवाई का आदेश दिया.




