सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गोड्डा DC-SP से 4 हफ्ते में मांगा रिपोर्ट

The verdict in Malegaon blast case came after 17 years, all 7 accused including Sadhvi Pragya Thakur were acquitted, BJP said Congress should answer saffron terrorism (53)-cNstNZ7Xo9.jpg

Ranchi: सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गोड्डा के डीसी और एसपी से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगा है. आजसू के ओर से आयोग में केस दर्ज करवाया गया था. इसपर संज्ञान लेते हुए आयोग ने मामले में गोड्डा के डीसी, एसपी से रिपोर्ट मांगा. आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है इस संदर्भ में आयोग ने निर्देश जारी किए हैं.

आयोग में कब-कब क्या हुआ?

आजसू की तरफ से 20 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज करवाया गया था. 27 अगस्त को आवेदन पर आयोग में मामला दर्ज हुआ. 29 अगस्त को आयोग ने जांच दल का गठन किया. आयोग ने एनएचआरसी के महानिदेशक (जांच) को निर्देश दिया कि वे एक विशेष जांच दल गठित करें और इस मामले की विस्तृत जांच कर 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें. आयोग के सहायक रजिस्ट्रार बृजबीर सिंह ने इस बावत महानिदेशक (जांच) को पत्र लिखा.

मुठभेड़ की जानकारी निर्धारित समय में आयोग को नहीं दी गई

आयोग ने 02 सितंबर को गोड्डा के जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को नोटिस जारी कर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने और चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) एटीआर प्रस्तुत करने का आदेश दिया. आयोग ने गोड्डा पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है. गोड्डा के SP को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मुठभेड़ की जानकारी निर्धारित समय के भीतर आयोग को क्यों नहीं दी गई.

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