मंत्री इरफान अंसारी मानहानि मामले में कोर्ट पहुंचे, दो मुचलकों पर मिली जमानत
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मानहानि मामले में सोमवार को रांची सिविल कोर्ट पहुंचे. MP-MLA विशेष अदालत में सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.

Ranchi: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी सोमवार को मानहानि मामले में रांची सिविल कोर्ट पहुंचे. उन्होंने MP-MLA मामलों की विशेष अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी. यह मामला भाजपा नेत्री राफिया नाज की ओर से दर्ज कराए गए शिकायतवाद से जुड़ा है. राफिया नाज ने इरफान अंसारी पर स्त्री की लज्जा भंग करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाया है.
2020 की टिप्पणी से जुड़ा है मामला
मामला 4 अगस्त 2020 का है. आरोप है कि एक निजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इरफान अंसारी ने राफिया नाज के पहनावे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. राफिया नाज ने इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताते हुए अदालत का रुख किया था. इसके बाद उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया. मामले में अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ाते हुए इरफान अंसारी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था.
कोर्ट में सरेंडर के बाद मिली जमानत
सोमवार को इरफान अंसारी रांची सिविल कोर्ट की MP-MLA विशेष अदालत में पेश हुए और सरेंडर किया. अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी. मामले की अगली सुनवाई 21 दिनों के बाद होगी.
क्या है आरोप?
राफिया नाज का आरोप है कि वर्ष 2020 में दिए गए इंटरव्यू के दौरान उनके पहनावे को लेकर की गई टिप्पणी आपत्तिजनक थी. उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी.



