वोटर लिस्ट में आपका नाम है? झारखंड में 24 अगस्त से शुरू होगा SIR का अगला चरण
. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए नोटिस जारी करने और दावा-आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण है.

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए नोटिस जारी करने और दावा-आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण है.
उन्होंने बताया कि 24 अगस्त 2026 से नो-मैपिंग, तार्किक विसंगति और अन्य संबंधित श्रेणियों में आने वाले मतदाताओं के मामलों की सुनवाई शुरू होगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी विदेशी नागरिक या अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो.
मतदाताओं को मिलेगा दस्तावेज जमा करने का मौका
के. रवि कुमार के अनुसार, संबंधित मतदाताओं को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी ERO स्तर से नोटिस उपलब्ध कराया जाएगा. नोटिस मिलने के बाद दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण में 7 दिनों का समय दिया जाएगा. निर्धारित अवधि में दस्तावेज नहीं देने पर BLO दोबारा संपर्क कर दूसरा नोटिस देंगे और अतिरिक्त 7 दिन का समय दिया जाएगा.
झारखंड में दावा-आपत्ति की अवधि 5 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक निर्धारित है. प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 14 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा.
नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और सुधार का काम जारी
वर्तमान में नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदाता सूची में जरूरी सुधार की प्रक्रिया जारी है. दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज ऐसे लोग, जो अपनी इच्छा से झारखंड की मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित कराना चाहते हैं, उनसे फॉर्म-8 और घोषणा पत्र लिया जा रहा है.
साथ ही एक परिवार के सदस्यों को संभव होने पर एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.
विदेशी नागरिकों के नाम पर आपत्ति दर्ज कराने की अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों, बीएलए-2 और आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने का प्रयास किया जा रहा है या ड्राफ्ट सूची में उसका नाम है, तो फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जाए.
उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में पंजीकरण के पात्र हैं. SIR से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए मतदाता 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं.

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