डिफेंस ऑपरेशन की लाइव कवरेज और ‘सूत्रों के हवाले से’ खबर पर बैन, भारत सरकार ने मीडिया के लिए जारी की एडवाइजरी
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान में बढ़े तनाव के बीच भारत सरकार ने मीडिया चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनल्स को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज करने पर बैन लगा दिया है. यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया ...


पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान में बढ़े तनाव के बीच भारत सरकार ने मीडिया चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनल्स को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज करने पर बैन लगा दिया है. यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है. यह निर्देश टीवी चैनल्स, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों पर लागू होगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी मीडिया संस्थान सुरक्षा बलों के संचालन, उनकी रणनीति या गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की रियल-टाइम जानकारी प्रसारित नहीं करेगा. इसके साथ ही 'सूत्रों के हवाले से' की जाने वाली ऐसी किसी भी रिपोर्टिंग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
मीडिया चैनल्स के लिए जारी एडवाइजरी
1.
राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अत्यंत जिम्मेदारी के साथ काम करें और रक्षा व अन्य सुरक्षा से संबंधित अभियानों की रिपोर्टिंग करते समय मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें.
2.
विशेष रूप से: रक्षा अभियानों या बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार का रियल-टाइम कवरेज, लाइव प्रसारण, या 'सूत्रों पर आधारित' जानकारी का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए.
संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा करने से शत्रुतापूर्ण तत्वों को मदद मिल सकती है.
3.
कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमले (26/11), और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान, अनियंत्रित कवरेज का राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था.
4.
कानूनी दायित्वों के अलावा, यह हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी कार्रवाइयों से जारी अभियानों या सुरक्षा बलों की सुरक्षा से समझौता ना करें.
5.
सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) का पालन करने की सलाह दी गई है. नियम 6(1)(p) कहता है कि, कोई भी कार्यक्रम केबल सेवा में प्रसारित नहीं किया जाएगा जिसमें किसी भी सुरक्षा बल द्वारा किए जा रहे किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज शामिल हो, जहां मीडिया कवरेज को केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर ब्रीफिंग तक सीमित रखा जाएगा, जब तक कि ऐसा अभियान समाप्त नहीं हो जाता.
6.
ऐसा प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लंघन है और इसके तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है. इसलिए, सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का लाइव कवरेज न करें.
7.
सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग जारी रखें, और राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखें.

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