जमीन फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित CI भानु प्रताप की जमानत याचिका पर 12 सितंबर को सुनवाई

The verdict in Malegaon blast case came after 17 years, all 7 accused including Sadhvi Pragya Thakur were acquitted, BJP said Congress should answer saffron terrorism-VNonVGiWTz.png

Ranchi: जमीन फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित पुलिस निरीक्षक (CI) भानु प्रताप प्रसाद की जमानत याचिका पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी. यह सुनवाई एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत में की जाएगी. भानु प्रताप प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने बड़ंगाई अंचल के सरकारी जमीन संबंधी दस्तावेजों में हेराफेरी की और इन्हें अवैध रूप से अपने पास रखा. यह मामला तत्कालीन अंचल अधिकारी (CO) मनोज कुमार की शिकायत पर 1 जून 2023 को सदर थाना में दर्ज किया गया था.

बाद में इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने टेकओवर किया और ECIR दर्ज कर जांच शुरू की. भानु प्रताप का नाम इससे पहले भी कई भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा मामलों से जुड़ा रहा है. गुमला में उन्हें रिश्वत लेते हुए ACB ने रंगे हाथों पकड़ा था. इसके अलावा सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में ED ने 13 और 14 अप्रैल 2023 को कुल 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इन छापों के दौरान उनके पास से कई फर्जी डीड और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे.

इसके बाद 13 अप्रैल 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं. भानु प्रताप प्रसाद पर बड़ंगाई की 8.86 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े का भी गंभीर आरोप है.

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