पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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Ranchi: झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि आलमगीर आलम 14 माह से जेल में बंद है. उन्हें 15 मई 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. पीएमएलए की विशेष कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी.

20 जून को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी को ओर से अधिवक्ता जोएब हुसैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा था, जिसके बाद आलमगीर आलम की ओर से अधिवक्ता एस नागामुथु ने पक्ष रखा था.

15 मई 2024 को आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले आलमगीर आलम के OSD संजीव लाल और उनके नौकर समेत ठेकेदार और कांट्रेक्टर के ठिकाने पर ईडी ने 6 मई 2024 को छापेमारी किया था. छापेमारी में संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 30 करोड़ अधिक कैश, ठिकेदार मुन्ना सिंह के ठिकाने से 2.93 करोड़ और कांट्रेक्टर राजीव सिंह के ठिकाने से 2.14 करोड़ ईडी ने बरामद किया था. कमीशन का खेल ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में होती थी. कमीशन की वसूली रकम नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचता था. ईडी की जांच में इन बातों का खुलासा हुआ था.

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