आज (1 नवंबर) से कई वित्तीय नियमों में बदलाव हो गया है. रुपये-पैसों से जुड़े कई अहम नियम और पॉलिसी अपडेट आज से लागू हो गए हैं. इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है. बैंक खातों और लॉकर के लिए नॉमिनेशन से लेकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम तक बदल गये हैं. एलपीजी सिलेंडर प्राइस से लेकर आधार कार्ड में भी बदलाव लागू होगा. आइए जानते हैं आज से क्‍या-क्‍या बदल रहा है, जो आपके मंथली बजट को प्रभावित करेंगे.
नए जीएसटी स्लैब लागू
1 नवंबर से सरकार ने कुछ वस्तुओं के लिए विशेष दर के साथ नई दो-स्लैब जीएसटी सिस्‍टम लागू किया है. पहले 4 जीएसटी स्‍लैब 5%, 12%, 18% और 28% था, लेकिन अब 12% और 28% की स्लैब को हटा दिया गया है. लग्‍जरी और हानिकारक वस्‍तुओं पर 40 फीसदी जीएसटी लागू किया गया है.
बैंक नॉमिननेशन में नया बदलाव
आज से बैंक ग्राहकों को एक खाते, लॉकर या सुरक्षित चीजों के लिए अधिकतम चार लोगों को नामांकित करने की अनुमति देंगे. इस नए नियम का लक्ष्‍य इमरजेंसी में परिवारों के लिए धनराशि तक पहुंच को आसान बनाना और स्वामित्व संबंधी विवादों से बचना है.
19 किलो वाला LPG 5 रुपये सस्‍ता
आज से 19 किलो वाले एलपीजी सलेंडर के दाम में बदलाव हुआ है. कमर्शियल सिलेंडर के दाम 5 रुपये कम हुए हैं. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत दिल्‍ली में 1590.50 रुपये हो चुकी है. हालांकि रसोई गैस सिलेंडर के दाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है.
आधार अपडेट रिवाइज्‍ड चार्ज
बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाला 125 रुपये का शुल्क माफ कर दिया है. यह चार्ज 1 साल तक माफ किया जाएगा. वहीं वयस्‍कों के लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या मोबाइल नंबर जैसी डिटेल अपडेट करने की कॉस्‍ट 75 रुपये है.
NPS से UPS की डेडलाइन बढ़ी
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) में शिफ्ट होने के इच्छुक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है.
SBI कार्ड होल्‍डर्स के लिए नए चार्ज
1 नवंबर से SBI कार्ड यूजर्स को मोबिक्विक और क्रेड जैसे थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से किए गए शिक्षा-संबंधी भुगतान पर 1% शुल्क का सामना करना पड़ेगा. इसके अतिरिक्त, एसबीआई कार्ड का उपयोग करके डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपये से अधिक राशि डालने पर भी 1% शुल्क लगेगा.
पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा
सभी रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा. यह उनकी बैंक ब्रांच में या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. समय सीमा चुकने से पेंशन पेमेंट में देरी हो सकती है.




