Ranchi Parking Fee: रांची में पार्किंग शुल्क की नई दरें जारी, ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई
रांची नगर निगम ने पार्किंग शुल्क की निर्धारित दरें जारी करते हुए दोपहिया वाहनों के लिए 10 रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए 30 रुपये प्रति तीन घंटे का शुल्क तय किया है. पहले 10 मिनट तक पार्किंग मुफ्त रहेगी, जबकि शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाश पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है.

Ranchi: रांची नगर निगम ने शहर के पार्किंग स्थलों पर निर्धारित शुल्क और नागरिकों को मिलने वाली छूट को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. निगम के अनुसार, दोपहिया वाहनों के लिए तीन घंटे का पार्किंग शुल्क 10 रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए 30 रुपये निर्धारित है. पार्किंग के शुरुआती 10 मिनट तक कोई शुल्क नहीं देना होगा. शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में निर्धारित दरों पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान बताया गया है. वहीं, पार्किंग स्थलों पर अधिक राशि वसूलने की शिकायतों के बाद अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने निरीक्षण किया और संवेदकों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया.
दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग शुल्क
रांची नगर निगम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, शहर के निर्धारित पार्किंग स्थलों पर दोपहिया वाहनों के लिए तीन घंटे का शुल्क 10 रुपये और चारपहिया वाहनों के लिए 30 रुपये तय किया गया है. नागरिकों को सुविधा देने के लिए पार्किंग के पहले 10 मिनट तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में निर्धारित पार्किंग दरों पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान बताया गया है. निगम ने लोगों से अपील की है कि वे पार्किंग शुल्क का भुगतान निर्धारित दरों के अनुसार ही करें. किसी भी प्रकार की अनियमितता या अधिक वसूली की शिकायत होने पर नागरिक हेल्पलाइन नंबर 18005701235 पर संपर्क कर सकते हैं.
रोस्पा टावर और जयपाल सिंह पार्किंग स्थल का निरीक्षण
शहर के पार्किंग स्थलों पर निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों के बीच मंगलवार को अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने विभिन्न पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया. इस दौरान रोस्पा टावर की पार्किंग में ठेकेदार की ओर से जारी रसीद पर शुल्क की राशि दर्ज मिली, लेकिन पार्किंग की अवधि का उल्लेख नहीं था. वहीं, जयपाल सिंह पार्किंग स्थल पर भी लोगों से मनमाने तरीके से शुल्क वसूलने की शिकायत सामने आई. निरीक्षण के दौरान पार्किंग स्थल पर कई ठेले और खोमचे भी लगे हुए थे. नगर निगम की टीम को देखकर वहां मौजूद कुछ लोग भाग गए. अपर नगर आयुक्त ने इन अनियमितताओं पर नाराजगी जताई और संबंधित संवेदकों को नियमों के अनुसार काम करने का निर्देश दिया.
पार्किंग स्थलों पर सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर कार्रवाई
अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने सभी पार्किंग संवेदकों को अपने-अपने स्थलों पर नगर निगम की गाइडलाइन से संबंधित सूचना पट्ट लगाने का निर्देश दिया है. इन पट्टों पर निर्धारित शुल्क, पार्किंग की समय सीमा और अन्य नियम स्पष्ट रूप से लिखने होंगे, ताकि वाहन चालकों को पहले से जानकारी मिल सके. उन्होंने कहा कि निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने, गलत रसीद जारी करने या अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही शहर के पार्किंग स्थलों की नियमित निगरानी के लिए निरीक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है. निगम का उद्देश्य पार्किंग व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को अनावश्यक वसूली से राहत दिलाना है.


