हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांगी नगर निकाय चुनाव की संभावित तिथि, अगली सुनवाई 24 नवंबर को
- Posted on November 10, 2025
- झारखंड
- By Bawal News
- 40 Views
झारखंड में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है. आयोग द्वारा मांगी गई कुछ अतिरिक्त जानकारियां - जैसे सीटों के आरक्षण और जनसंख्या सूची से संबंधित विवरण - जल्द ही आयोग को उपलब्ध करा दी जाएंगी. इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी.
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से अब तक पूरी तरह से अनुशंसित आरक्षण सूची आयोग को नहीं भेजी गई है. यह रिपोर्ट मिलते ही चुनाव की तैयारी शुरू की जाएगी. आयोग ने संकेत दिया कि पूरे चुनावी प्रक्रिया को तैयार करने में लगभग तीन महीने का समय लगेगा.
इस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 24 नवंबर तय की और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य में नगर निगम एवं नगर निकाय चुनाव की संभावित तिथि अदालत को बताएं.
सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा.
पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसकी रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी गई है. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव कराने की अनुशंसा निर्वाचन आयोग को भेजेगी. तब अदालत ने सरकार को यह अनुशंसा भेजने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था.
गौरतलब है कि प्रार्थी रौशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से यह अवमानना याचिका दायर की गई है. उन्होंने अदालत के उस आदेश के पालन की मांग की है, जिसमें राज्य को नगर निगम और नगर निकायों का चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था.
राज्य में जून 2020 से 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए हैं, और कई नगर निगम बिना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संचालित हो रहे हैं. 27 अप्रैल 2023 के बाद से अब तक किसी भी नगर निकाय का चुनाव नहीं कराया गया है. अदालत ने याचिका संख्या 1923/2023 और 2290/2023 में 4 जनवरी 2024 को आदेश पारित कर तीन सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था.
Write a Response