Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी है.
जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को स्वीकार कर लिया गया. अब सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री सोरेन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है. उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अरुणव चौधरी और अधिवक्ता दीपांकर राय ने दलीलें पेश कीं.

