झारखंड हाईकोर्ट ने कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट के फैसले के बाद हजारों नियुक्तियों का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है. कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
कोर्ट ने क्या कहा?
JSSC–CGL पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब JSSC परिणाम जारी किया जाएगा ताकि नियुक्ति प्रक्रिया बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके. अदालत ने आदेश दिया कि 10 अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए.
बता दें कि यह परीक्षा 21–22 सितंबर 2024 को आयोजित हुई थी, जिसमें अनियमितता और पेपर लीक के आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की गई थी. इसे लेकर छात्र संगठनों की तरफ से कई बार प्रदर्शन भी किया गया. लेकिन पिछली सुनवाई में राज्य सरकार, JSSC, याचिकाकर्ताओं और सफल अभ्यर्थियों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
क्या फैसला सुनाया गया?
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए परीक्षा परिणाम पर लगी रोक हटाते हुए JSSC को तुरंत रिजल्ट प्रकाशित कर आगे की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिया है. हालांकि, उन 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक जारी रहेगी, जिनके नेपाल में रहकर तैयारी करने की बात कही जा रही थी. इस फैसले से अभ्यर्थियों में राहत और उत्साह का माहौल है, क्योंकि बहुप्रतीक्षित JSSC–CGL नियुक्तियों का मार्ग अब पूरी तरह साफ हो गया है. बता दें कि JSSC–CGL पेपर लीक मामले को लेकर लंबे समय के विवाद चला आ रहा था. ऐसे में कोर्ट का यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर परीक्षा में सफलता हासिल की है.

