SIR विवाद : वाइको की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर को करेगा अहम फैसला
- Posted on November 26, 2025
- देश
- By Bawal News
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तमिलनाडु में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) को लेकर बढ़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है. एमडीएमके प्रमुख और पूर्व सांसद वाइको की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 2 दिसंबर के लिए तय कर दी है. वाइको ने अपनी याचिका में SIR को असंवैधानिक बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मंगलवार को संक्षिप्त सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया. वाइको के वकील ने इस याचिका को 26 नवंबर को होने वाली दूसरी सुनवाई के साथ जोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि केरल और तमिलनाडु के मामलों में “ओवरलैपिंग” से बचना ज़रूरी है.
कई राज्यों में SIR पर रोक की मांग
SIR की विवादित अधिसूचना को लेकर सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं. 26 नवंबर को केरल और बिहार से संबंधित मामलों पर सुनवाई होनी है. वाइको का कहना है कि SIR की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और मतदाता पंजीकरण नियमों का उल्लंघन करती है.
राजनीतिक महकमे में भी गर्माहट
तमिलनाडु में SIR को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी तीखी खींचतान देखी जा रही है.
विरोध करने वाले दल: DMK, CPI(M), VCK के सांसद थोल थिरुमावलवन और विधायक के. सेल्वापरुंथगई
समर्थन करने वाला दल: AIADMK, जिसने SIR के समर्थन में याचिका दायर की है.
पहले 11 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था और सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया था कि वे SIR से जुड़े मामलों पर फिलहाल सुनवाई न करें. अब सबकी निगाहें 2 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी.
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